आयकर विभाग का कैलकुलेटर बताएगा कितना बचेगा टैक्स, आपका काम करेगा आसान, जानें कैसे

नई दिल्ली: बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया. जिससे मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स बेहद खुश हैं हालांकि, अभी भी कई टैक्सपेयर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि बजट 2025 में हुए बदलाव के बाद उन पर टैक्स की लायबिलिटी कितनी कम हो जाएगी या कहें कि अब उन्हें पहले कि तुलना में कितना कम टैक्स देना होगा.
उनकी इस समस्या को हल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है जिसे इस्तेमाल करना काफी आसान है. इस टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आसानी से पता किया जा सकता कि आपको पहले कितना टैक्स देना पड़ता था और नए फाइनेंशियल ईयर से अब आप कितना टैक्स बचा पाएंगे
इस टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) की मदद से आप जान सकेंगे कि पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम के तहत आपको कितना टैक्स देना होगा. यानी यह कैलकुलटर आपको ये बता सकता है कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प ज्यादा फायदेमंद है या ओल्ड टैक्स रिजीम.
डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था
सरकार न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था तौर पर प्रमोट कर रही है इसलिए बजट 2025 में इसे और आकर्षक बनाने के लिए कई संशोधन किए गए हैं. बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री करने के बाद न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) अब ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के मुकाबले टैक्सपेयर्स को कहीं ज्यादा लुभा रही है. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है. कुल मिलाकर सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनें.